Wednesday, 16 December 2015

PAN का विवरण देना अनिवार्य


1 जनवरी 2016 से उत्पादों अथवा सेवाओं की खरीद से सम्बन्धित 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वाले सभी सौदों के लिए PAN का विवरण देना अनिवार्य होगा। इन सौदों के लिए भुगतान चाहें किसी भी माध्यम (जैसे नकद, चेक, ड्राफ्ट अथवा क्रेडिट कार्ड)  से किया गया हो, PAN की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
वहीं अचल सम्पत्ति (immovable property) की खरीद के मामलों में PAN विवरण देने हेतु सीमा को वर्तमान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। जहाँ तक होटल अथवा रेस्टोरेण्ट के एक बार के अधिकतम बिल (one-time payment) की सीमा (जिसके लिए PAN विवरण देना अनिवार्य होगा) को भी वर्तमान 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। गैर-सूचीबद्ध कम्पनी (unlisted company) के शेयरों की खरीद अथवा बिक्री के मामलों में भी उक्त सीमा को वर्तमान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।
हालांकि नो-फ्रिल बैंक खाते (no-frills bank account), जैसे जन-धन खाते, को खोलने के लिए PAN विवरण प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

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